Bank Restriction New : बैंक ग्राहकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर आ रहा है ऐसे में बता दे कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने एक बार फिर को ऑपरेटिव बैंक पर सख्ती दिखाएं हैं। वही इस बार केंद्रीय बैंक ने हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थिति द बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। वहीं अब इस बैंक के ग्राहक अपने खातों से अधिकतम ₹10000 तक ही निकाल पाएंगे।
बता दे कि आरबीआई ने कहा कि बैंक के कामकाज में सुधार लाने के लिए बोर्ड और प्रबंधन के साथ कई बार चर्चा किए गए हैं। लेकिन संतोषजनक सुधार न होने और जमा कर्ताओं के हितों की सुरक्षा को देखते हुए ये पाबंदियां लगाना बहुत ही जरूरी हो गया है। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
Bank Restriction New : नए कर्ज और जाम पर भी लगा रोक
बता दे कि केंद्रीय बैंक के निर्देशों के तहत द बघाट अर्बन को – ऑपरेटिव बैंक बिना आरबीआई की लिखित अनुमति के कोई नया कर्ज नहीं दे सकेंगे और ना ही नई जमा स्वीकार कर सकेंगे।
बता दे की बैंक की नगदी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जामकर्ता केवल ₹10000 तक ही निकाल सकेंगे। हालांकि बैंक अपने ग्राहकों की जमा राशि को उनके बकाया ऋण के खिलाफ समायोजित कर सकते हैं।
Bank Restriction New : जमाकर्ताओं को ₹500000 तक की गारंटी
बता दे कि आरबीआई ने बतलाएं की पत्र जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत अधिकतम ₹500000 तक की बीमा राशि पाने के हकदार होंगे। वही यह राशि फिक्स्डडिपॉजिट, आरडी और बचत खातों सहित सभी जाम को मिलकर होंगे। चाहे ग्राहक ने कितनी भी रकम जमा कर रखे हो।
बैंक का लाइसेंस अभी रद्द नहीं
बता दे कि आरबीआई ने स्पष्ट किए हैं कि ये निर्देश बैंक का लाइसेंस रद्द करने के समान नहीं है। वहीं बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक सीमित गतिविधियों के साथ काम करते रहेंगे।
वहीं केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह स्थिति पर लगातार नजर रखेंगे और आवश्यकता अनुसार इन पाबंदियों की समीक्षा करेंगे। वही ये निर्देशक 8 अक्टूबर 2025 से प्रभावित होंगे और प्रारंभिक रूप से 6 महीने तक लागू रहेंगे।