PF New Rule : PF पर सरकार का एक और बड़ा फैसला, कर्मचारियों में खुशी का महौल।

PF New Rules : देश भर में अधिकतर प्राइवेट कर्मचारी को पीएफ दिए जाते हैं। ऐसे में अब पीएफ के पैसे निकालने की टेंशन कम होने वाली है। आप सभी को बता दे कि कर्मचारी एक ही साथ पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। आईए जानते हैं सरकार की तरफ से PF पर और क्या फैसला लिया गया है।

PF New Rules : PF पर सरकार का बड़ा फैसला

आप सभी को बता दी की जीएफ के पैसे को निकालने की टेंशन अब खत्म हो गई है। अब कर्मचारी एक बार ही पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसकी वजह से कर्मचारियों को काफी ज्यादा लाभ होने वाला है। आज के इस लेख में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। नीचे खबर में जानिए इसकी पूरी जानकारी।

EPFO के सदस्यों को मिलेगा लाभ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बीते दिन सोमवार को अपने 7 करोड़ से अधिक सदस्यों को आंशिक निकासी के नियमों में बड़ी छूट देते हुए पत्र राशि के 100% तक की निकासी को मंजूरी दे दिया है। सेवानिवृत्ति कोष निकाय के केंद्रीय निवासी मंडल की बैठक में यह फैसला कर लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीया ने किए हैं।

निकाली जा सकती है इतनी राशि

श्रम मंत्रालय के तरफ से दिए गए जानकारी के अनुसार अब ईपीएफओ के अंश धारक सदस्य भविष्य निधि संगठन में कर्मचारी एवं नियोक्ता के हिस्से सहित पत्र बाकी की राशि का 100% तक निकल जा सकता है। इसके साथ ही आंशिक निकासी के जटिल तेरा प्रावधानों को आसान बनाने और अब तीन श्रेणियां में शामिल किए जाने वाला है। आवश्यक जरूरत (बीमारी, शिक्षा, विवाह) आवासीय ज़रूरतें और विशेष परिस्थितियों भी शामिल किया गया है।

अब नहीं होगी कारण बताने की जरूरत

शिक्षा और विवाह के लिए निकासी की सीमा अब 10 और 5 बार तक कर दिया गया है। विशेष परिस्थितियों में निकासी के लिए अब कारण बताने की किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई दावे अब तक अस्वीकार नहीं होंगे। इसके अलावा सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को भी घटकर 12 महीने तक कर दिया गया है।

EPFO के तरफ से दिए गए जानकारी के अनुसार सदस्यों को अपनी अंशदान राशि का 25% न्यूनतम शेष राशि के रूप में हमेशा बनाए रखना होगा।

अंतिम पेंशन निकासी की अवधि में आया इजाफा

बता दे की पूर्व निकासी की अवधि भी बढ़ा दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के परिपक्वता पूर्व अंतिम निपटान की अवधि के दौरान दो महीने बढ़कर 12 महीने और अंतिम पेंशन निकासी अवधि को 2 महीने से बढ़कर 36 महीने तक कर दिया गया है। वही आंशिक निकासी के नियमों को उदार बनाने के लिए इस पहल से सदस्य सेवानिवृत्ति के लिए की गई बचत या पेंशन अधिकारों से कोई समझौता किए बगैर अपनी तात्कालिक वित्तीय जरूरत को पूरा करने की मांग किया गया है।

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